अभिनेता सैफ अली खान अभिनेता के साथ ही साथ नवाब भी है. सैफ के पूर्वजों की भोपाल, हरियाणा और देश की कई जगहों पर तकरीबन 1300 करोड़ की प्रॉपर्टी है. पूरी प्रॉपर्टी की देखरेख पहले सैफ की मां शर्मिला किया करती थी लेकिन अब सैफ की बहन शबा भी प्रॉपर्टी की देखरेख करने लगी है.
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सैफ अली खान बेहद अमीर परिवार से तालुकात रखते हैं लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि समय-समय पर उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कई तरह की विवाद भी सामने आए हैं. जानकारी के लिए बता दें कि भोपाल में इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है अब वह शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत आ चुकी है.
क्या है कारण ? रिपोर्ट की मानें तो गृह मंत्रालय का शत्रु संपत्ति विभाग इस संपत्ति के लंबे समय से जांच कर रहा है वहीं भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह का कोई बेटा नहीं था पर ऐसे में उन्होंने अपनी बड़ी बेटी आबिदा को इस प्रॉपर्टी का वारिस बताया था जो बाद में पाकिस्तान जाकर बस गए थे. जिसके बाद हमीदुल्ला की मंजली बेटी सजीदा प्रॉपर्टी की वारिस बन गई थी.
आपको बता दें कि सजीदा की शादी इफ्तिखार अली खान के साथ हुई और उनके बेटे का नाम मंसूर अली खान पटौदी था. मंसूर अली खान की शादी शर्मिला टैगोर के साथ हुई और उन्हीं के बेटे सैफ अली खान है जो सजीदा के पोते और हमीदुल्लाह के पड़पोते हैं.
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वही बात करें सैफ अली खान की तो सैफ अली खान की प्रॉपर्टी के पहले दावेदार उनकी पहली पत्नी के बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान है. लेकिन उनकी दूसरी पत्नी करीना कपूर के भी दो बेटे हैं जिनका नाम तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान है. ऐसे में सैफ अली खान की प्रॉपर्टी के चार दावेदार है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी पर अंतिम निर्णय क्या रहेगा यह देखना अभी बाकी होगा!
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क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम ?
शत्रु संपत्ति अधिनियम 1965 के बाद पारित हुआ था जिसके अंतर्गत वह परिवार जो बंटवारे के बाद या 1965 या 1971 में पाकिस्तान जाकर बस गए थे और उन्होंने वही की नागरिकता ले ली. भारत में उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया. ऐसे में उनकी संपत्ति पर भारत सरकार का मालिकाना हक बनता है क्योंकि भारतीय नागरिकता में अब उनका कोई अ’स्तित्व नहीं है.