Aryan Khan Drug Case:कोर्ट ने कहा, आर्यन खान केस में साजिश किए जाने का कोई सबूत नहीं मिला है-

हाल ही में 2 अक्टूबर को मुंबई NCB टीम ने मुंबई क्रूज से आर्यन खान समेत कई लोगों को ड्रग्स लिए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इसमें मुख्य रूप से आर्यन खान समेत मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट पर ड्रग्स के आरोप लगाए गए थे. इनके अलावा भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनके खिलाफ लंबे समय तक कार्रवाई चली थी. हालांकि 30 अक्टूबर को आर्यन खान को जमानत दे दी गई थी, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई चल रही है.

जानिए क्या है मुंबई हाई कोर्ट का कहना?-

उनका कहना है की पूरी जांच पड़ताल में NCB को खास तौर पर आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे. सभी लोग जहाज में सवारी कर रहे थे लेकिन इसका आशय यह नहीं होता कि केवल उनके पास ही ड्रग्स मौजूद थे.

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लेकिन जब छापा मारा गया तो मौके पर उपस्थित सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था. जब सभी लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया तब आर्यन खान समेत उनके दोस्तों की मेडिकल जांच नहीं करवाई गई थी.

जबकि नियमानुसार मेडिकल जांच से पहले नशीले पदार्थों के सेवन का आरोप नहीं लगाया जा सकता है. जबकि इस पर NCB कहना था सभी आरोपियों ने अपनी ड्रग्स ली जाने की बात को स्वयं स्वीकारा था. हालांकि गिरफ्तारी के बाद मामले ने गर्मी पकड़ ली थी जिसके बाद चारों तरफ अफरा-तफरी मच चुकी थी.

नहीं मिला व्हाट्सएप चैट से भी कोई खास सबूत:

जब मामले में कोई सबूत नहीं मिल रहे थे तब आर्यन खान समेत सभी लोगों की व्हाट्सएप चैट भी जांची गई थी. जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सके की क्या सभी लोग पहले भी ड्रग्स के मामले में शामिल थे? लेकिन व्हाट्सएप चैट में भी कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसके द्वारा यह कहा जा सके कि यह लोग नशीले पदार्थों के सेवन के आदी थे.

अंत में कोर्ट का यह कहना है कि सभी लोग जहाज में सवार थे और पार्टी में शरीक अवश्य हुए थे लेकिन उनके पास ड्रग्स होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है. NCB ने सभी लोगों को शक के दायरे में लाकर मौके पर उपस्थित सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया था.

हालांकि 30 अक्टूबर को ही आर्यन खान को जमानत दे दी गई थी, उनकी ज़मानत साक्षी “जूही चावला” बनी थी. जूही ने तमाम जरूरी दस्तावेजों की कार्यवाही की थी. जानकारी के लिए बता दें की जूही शाहरुख खान की मित्र होने के साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर भी है.